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पहली पत्नी को 500 करोड़ मिले, दूसरी पत्नी ने भी वही राशि मांगी; SC ने कहा, स्थिति के अनुसार नहीं दे सकते

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एक व्यक्ति, जो भारत में जन्मा और अमेरिका में एक सफल आईटी कंसल्टेंसी का संचालन कर रहा है, ने शादी और तलाक के परिणामस्वरूप भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया है। नवंबर 2020 में अपनी पहली पत्नी को 500 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने के बाद, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दूसरी पत्नी को 12 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। उनकी दूसरी शादी केवल कुछ महीनों तक ही चल पाई।

इस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अपनी “पूरी तरह से टूटी हुई” शादी को रद्द करने की मांग की थी। उनकी दूसरी शादी 31 जुलाई 2021 को हुई थी, लेकिन यह कुछ ही महीनों में समाप्त हो गई। दूसरी पत्नी ने स्थायी गुजारा भत्ता की मांग करते हुए कहा कि उसे भी पहले पत्नी के बराबर भुगतान मिलना चाहिए।

पत्नी की मांग पर अदालत की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और पंकज मिथल की पीठ ने दूसरी पत्नी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पहली पत्नी के साथ बिताए गए कई वर्षों के वैवाहिक जीवन की तुलना में दूसरी पत्नी की स्थिति भिन्न है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने निर्णय में लिखा, “हमें उस प्रवृत्ति पर गहरी आपत्ति है, जहां कोई भी पक्ष अपने जीवनसाथी की संपत्ति, स्थिति और आय को आधार बनाकर समान धनराशि की मांग करता है।” उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जीवनसाथी की संपत्ति अलग होने के बाद घट जाती है, तो ऐसी मांगें क्यों नहीं की जातीं?

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गुजारा भत्ता का उद्देश्य

अदालत ने कहा कि गुजारा भत्ता का मूल उद्देश्य अलग हुई पत्नी को गरीबी से बचाना, उसकी गरिमा बनाए रखना और सामाजिक न्याय प्रदान करना है। पीठ ने स्पष्ट किया, “कानून के तहत, पत्नी को उस जीवनशैली में रहने का अधिकार है जैसी वह अपने वैवाहिक घर में रहती थी जब दोनों साथ थे। लेकिन एक बार जब पति-पत्नी अलग हो जाते हैं, तो पति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार पत्नी का खर्च हमेशा उठाता रहे।”

पति की प्रगति के आधार पर गुजारा भत्ता

अदालत ने यह भी कहा कि अगर पति अलग होने के बाद जीवन में बेहतर कर रहा है, तो उससे यह मांग करना कि वह हमेशा पत्नी की स्थिति को अपने बदलते हालात के अनुसार बनाए रखे, उसकी निजी प्रगति पर बोझ डालना होगा। अदालत ने प्रश्न किया, “अगर पति अलग होने के बाद दुर्भाग्यवश गरीब हो जाता है, तो क्या पत्नी संपत्ति को बराबरी पर लाने की मांग करेगी?”

सुप्रीम कोर्ट ने ₹12 करोड़ के गुजारा भत्ते को उचित ठहराते हुए कहा कि यह दूसरी पत्नी की आवश्यकताओं और स्थिति के अनुसार दिया जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता का उद्देश्य सामाजिक न्याय और गरिमा की रक्षा करना है, न कि जीवनसाथी की संपत्ति के साथ बराबरी करना।

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सिरकटी महिला की शिनाख्त नहीं कर पाई पुलिस, सात टीमें लगी है जांच में

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नोएडा। करंट क्राइम। नोएडा की कमिश्नरेट पुलिस अभी तक सिर कटी लाश की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है।
​​सेक्टर-82 स्थित पुलिस चौकी के पास नाले में एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी। लाश मिलने के 24 घंटे बाद भी पुलिस मृतक महिला की पहचान नहीं कर पाई है। पुलिस ने आसपास की झुग्गियों में रहने वालों से पूछताछ की लेकिन शनिवार दोपहर तक किसी ने मृतक महिला की शिनाख्त नहीं की।
पुलिस का कहना है कि महिला का सिर और दोनों हथेलियां कटी होने से शिनाख्त में परेशानी हो रही है। सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाकर 400 से अधिक सीटीवीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। घटनास्थल से 3 किमी एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही 3 दिन में वहां से गुजरे 500 से अधिक वाहनों की जांच की लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया।
एडीसीपी सुमित कुमार शुक्ला ने बताया कि महिला की पहचान के लिए टीमों का गठन किया गया है। करीब सात टीमें बनाई गई है। सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। महिला की पैरों की उंगलियों में बिछुआ पाया गया। ऐसे में पुलिस का मानना है कि महिला शादीशुदा है। शायद पति ने ही हत्या कर लाश फेंक दी हो। करीब 30 वर्षीय विवाहित महिला की गर्दन व हाथ काटकर निर्मम हत्या की गई। महिला का शव सेक्टर-82 कट चौकी के पास निर्वस्त्र हालत में सर्विस रोड के नाले में तैरता मिला। अभी तक कटे अंग नहीं मिले है।

शव की हालत देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए – महिला का सिर गायब था और दोनों हथेलियां काटी गई थीं। इससे स्पष्ट है कि हत्यारे ने पहचान छिपाने के लिए यह जघन्य अपराध किया है।

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