Connect with us

देश

आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में: जज ने 172 पन्नों के आदेश में क्यों नहीं दी फांसी की सजा, विस्तार से समझाया

Published

on

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की एक महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाए गए संजय राय को सियालदह अदालत के न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध ‘विरलतम अपराध’ नहीं है, और इसी कारण उन्होंने फांसी की सजा पर विचार नहीं किया।

न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने इस मामले पर 172 पृष्ठों का विस्तृत निर्णय प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने फांसी की सजा न देने के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया। सोमवार को संजय को जेल भेजने से पहले, इस निर्णय को अदालत की वेबसाइट पर शाम को अपलोड किया गया।

जज दास ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि उम्रकैद एक सामान्य सजा है, जबकि फांसी एक अपवाद है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अपराध अत्यंत घिनौना और क्रूर था, लेकिन इसे ‘विरलतम अपराध’ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

जज ने बताया कि फांसी की सजा केवल उन मामलों में दी जाती है, जहां सुधार की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 1980 में आए ‘बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार’ के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि मृत्यु दंड के लिए सख्त मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन आरजी कर मामले में नहीं हुआ।

न्यायाधीश ने कहा कि इस अपराध में पीड़िता को संजय की यौन वासनाओं के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने गला घोंटने और यौन शोषण को ‘संगठित अपराध’ करार दिया। इसके बावजूद, उन्होंने इसे ऐसा अपराध नहीं माना, जो समाज को इतनी गहराई से प्रभावित करे कि फांसी अनिवार्य हो।

जज ने यह भी कहा कि अदालत को निर्णय में भावनाओं और सामाजिक दबाव से मुक्त रहकर निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, “न्याय प्रतिशोध नहीं है। हमें ‘आंख के बदले आंख’ की सोच से बाहर निकलना चाहिए।”

सजा के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी अपराध को ‘विरलतम अपराध’ मानने के लिए ठोस और निर्विवाद साक्ष्य की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आर.जी. कर मामले में सुधार की संभावना अभी भी बनी हुई है।

सीबीआई ने इस मामले की जांच करते हुए संजय के अपराध को ‘विरलतम’ बताते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि, न्यायाधीश ने सीबीआई की इस दलील को अस्वीकार कर दिया और संजय को भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

संजय को जेल में आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

दिल्ली

पूरा भारत आपका आभारी रहेगाः पीएम मोदी

Published

on

अचानक एयरबेस पहुंचकर सेना के जवानों से मिले पीएम

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे। वहां उन्होंने वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने जवानों से बातचीत की जिन्होंने उन्हें जानकारी दी। बहादुर जवानों से मिलकर पीएम मोदी खुश दिखे और उनका जोश बढ़ाया।
जवानों का बढ़ाया जोश इस बीच पीएम मोदी सेना के जवानों से बातचीत भी करते दिखे। जवानों ने उन्हें जानकारी दी और वो बहादुर जवानों से बातचीत करते हुए खुश दिखे। पीएम का यह दौरा पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था और इसकी किसी को पूर्व सूचना नहीं थी।

Continue Reading

देश

हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मुर्शिदाबाद जाएंगी CM ममता

Published

on

By

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मई के पहले सप्ताह में हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेंगी. एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं मई के पहले सप्ताह में मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करूंगी. वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग अपने घरों से भाग गए.

बाद में यह विरोध प्रदर्शन मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली सहित कई अन्य जिलों में फैल गया. यहां आगजनी, पथराव और सड़क जाम की खबरें आईं. पिछले हफ्ते, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता के न जाने के अनुरोध को नज़रअंदाज़ करते हुए मुर्शिदाबाद का दौरा किया था.

पीड़ित चाहते हैं सुरक्षा
आनंद बोस ने शनिवार को मुर्शिदाबाद का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि पीड़ित सुरक्षा की भावना चाहते हैं और उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाने का वादा किया. आनंद बोस ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे सुरक्षा की भावना चाहते हैं और निश्चित रूप से कुछ अन्य मांगें और सुझाव भी हैं.

उन्होंने कहा कि इन सभी पर विचार किया जाएगा. हम उनके संपर्क में रहेंगे. निश्चित रूप से, बहुत प्रभावी सक्रिय कदम उठाए जाएंगे. मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विपक्ष ने ममता पर निशाना साधा है. इस बीच, मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं और सत्ता में आने पर कार्रवाई करने की कसम खाई है.

जनता को गुमराह कर रही हैं
बीजेपी ने ममता की है सुवेंदु अधिकारी ने हिंसा के पीछे लोगों के खिलाफ बुलडोजर से न्याय की धमकी दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है और उनसे एकजुट होने की अपील की गई है. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी की स्थिति को गलत तरीके से संभालने के लिए दोषी ठहराया और उन पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि पुलिस रिपोर्ट उनके इस दावे का खंडन करती है कि बाहरी लोग जिम्मेदार थे.

माकपा ने न्यायिक जांच की मांग की है, जिसमें भाजपा और टीएमसी दोनों पर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि दोनों पार्टियां 2026 के राज्य चुनावों से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए मिलीभगत कर रही हैं. शक्ति प्रदर्शन में वामपंथी दल ने ब्रिगेड परेड मैदान में एक बड़ी रैली के साथ अपने अभियान की शुरुआत की.

Continue Reading

देश

‘पांच दिन में हटाएं वीडियो…’, रामदेव के ‘शरबत जिहाद’ वाले बयान को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया अक्षम्य और अविश्वसनीय

Published

on

By

नई दिल्ली। हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ बाबा रामदेव की शरबत जिहाद टिप्पणी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि टिप्पणी ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और यह अक्षम्य है। कोर्ट ने रामदेव के खिलाफ हमदर्द के मुकदमे की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है।
किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया- रामदेव
हाल ही में रामदेव ने पतंजलि के गुलाब के शरबत का प्रचार करते हुए दावा किया था कि हमदर्द के रूह अफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। बाद में, रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया।
रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर
बता दें कि हमदर्द ने रामदेव के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग करते हुए रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। हमदर्द की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक चौंकाने वाले के साथ ही सांप्रदायिक विभाजन का मामला भी है। उन्होंने कहा कि रामदेव की टिप्पणी नफरत फैलाने वाले भाषण के समान है।

Continue Reading

Trending