देश
समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने के अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा के लिए दायर हो रही याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता शामिल थे, ने कहा कि उन्हें अपने पहले के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने समीक्षा करने से मना कर दिया।
इन याचिकाओं में 17 अक्टूबर, 2023 के उच्चतम न्यायालय के फैसले की पुनरावलोकन की मांग की गई थी, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी नहीं दी गई थी।
गुरुवार को चैंबर में हुई कार्यवाही के बाद पीठ ने कहा, “हमने न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट (पूर्व न्यायाधीश) और न्यायमूर्ति हिमा कोहली (पूर्व न्यायाधीश) द्वारा प्रस्तुत किए गए बहुमत के विचारों को ध्यान से पढ़ा है।”
उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि दोनों निर्णय कानून के अनुसार हैं और इनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि, “इस आधार पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।” न्यायालय ने समीक्षा याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की मांग को भी अस्वीकार कर दिया। इसके अंतर्गत, समीक्षा याचिकाओं पर विचार न्यायाधीशों के कक्षों में किया गया। शीर्ष अदालत के नियमों के अनुसार, इन पर फैसले बिना अधिवक्ता की उपस्थिति के न्यायाधीश कक्षों में किए जाते हैं।
पहले भी शीर्ष अदालत ने समीक्षा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश) ने 10 जुलाई, 2024 को समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग किया, जिसके बाद नई पीठ का गठन किया गया।
यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा ही पांच न्यायाधीजों वाली मूल संविधान पीठ की एकमात्र सदस्य हैं, क्योंकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल, रवींद्र भट और हिमा कोहली सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीजों की संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर, 2024 को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया था। पीठ ने कहा था कि केवल कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाहों को छोड़कर विवाह का “कोई भी अयोग्य अधिकार” नहीं है।
उत्तर प्रदेश
अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम बोले, मेरा उस घर से 50 सालों का रिश्ता है, इस रिश्ते को कमजोर होने के लिए वर्षों चाहिए और टूटने में सदियों चाहिए
लखनऊ। करंट क्राइम। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खान शुक्रवार को अखिलेश यादव से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे। आजम खान की अखिलेश यादव से दूसरी बार मुलाकात है। दोनों नेताओं की पहली मुलाकात 8 अक्टूबर को आजम खान के आवास पर हुई थी।
शुक्रवार को हुई मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक्स में एक पोस्ट भी किया और लिखा ‘न जाने कितनी यादें संग ले आए, जब वो आज हमारे घर पर आए!, ये जो मेलमिलाप है यही हमारी साझा विरासत है।
वहीं, अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान ने मीडिया से कहा ‘मेरा उस घर से 50 सालों कर रिश्ता है। इस रिश्ते को कमजोर होने के लिए वर्षों चाहिए और टूटने में सदियों चाहिए।‘ उन्होंने अखिलेश यादव से हुई बातचीत का ब्यौरा देने से साफ मना करते हुए एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “अखिलेश से क्या बात हुई, मैं नहीं बताऊंगा। इतना जुल्म सहने के बाद भी जिंदा हूं।“
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, स्कूलों-अस्पतालों के पास से हटाए जाएं आवारा कुत्ते, एक्सप्रेसवे-हाइवे से मवेशी, 8 हफ्तों का दिया समय
नई दिल्ली। करंट क्राइम। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एक और फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश कर कहा कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और नगरपालिकाओं को भी निर्देश जारी किया है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को करेगी।
देश के कई राज्यों में सड़कों और हाईवे पर खुले घूम रहे आवारा मवेशियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हाईवे और सड़कों से आवारा मवेशियों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएं जो उन्हें पकड़ कर सड़कों से हटाएगी और शेल्टर होम्स में रखेगी।
आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंडों, खेल परिसरों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों और अन्य ऐसे मवेशियों को तुरंत हटाए जाने और उन्हें आश्रय गृह भेजने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया है।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में आगे आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम में जगह दी जाए। साथ ही उन्हें टीकाकरण के बाद भी उसी इलाके में न छोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कुत्तों के काटने के मामलों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी की बात कही और आदेश दिया कि अधिकारी आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें शेल्टर में टीके दिए जाएं. इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के दोबारा न घुसने देने के इंतजाम भी तय हों।
उत्तर प्रदेश
सपा महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने दी लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि, देखें VIDEO
इटावा। करंट क्राइम। उत्तर प्रदेश विचार मंच की ओर से शुक्रवार को इटावा में लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने भारत के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।
इटावा के के के डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं ने लौह पुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि सरदार पटेल ने सैंकडों रियासतों को भारत में शामिल कर एक मजबूत देश का निर्माण किया। आज उनके विचारों को जन-जन के बीच ले जाना होगा। तभी विभाजनकारी ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है।
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