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नोएडा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण कार्रवाई: अवैध निर्माण पर सील, थाना प्रभारी को सौंपा गया कार्यभार

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नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम वाजिदपुर में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की। पुलिस बल के सहयोग से इस अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। यह भूमि नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि है, जहां बिना अनुमति बहुमंजिला इमारत का निर्माण जारी था।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक, ग्राम वाजिदपुर में स्थित खसरा संख्या-168, 198 और 199 की भूमि प्राधिकरण की अर्जित/अधिसूचित भूमि है। यहाँ अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा प्राधिकरण की अनुमति के बिना फ्लैट जैसी बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन अतिक्रमणकर्ता निर्माण कार्य जारी रखते रहे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 27072/2024 में 20 अगस्त 2024 को स्थिति को यथावत बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं ने इसके आदेशों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण जारी रखा।

नोएडा प्राधिकरण ने न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन को 4 नवंबर 2024 को अस्वीकृत कर दिया। विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) ने 26 दिसंबर 2024 को थाना-एक्सप्रेस वे के थानाध्यक्ष को निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा।

आज (मंगलवार) प्राधिकरण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद चल रहे निर्माण पर रोक लगाने के लिए कठोर कार्रवाई की। पुलिस बल और नोएडा प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण को सील कर दिया। सीलिंग के बाद इस कार्य की देखरेख का जिम्मा थाना-एक्सप्रेस वे, सेक्टर-135 के थानाध्यक्ष को सौंपा गया है।

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