क्राइम
लाइसेंस धारकों को नए कारतूस खरीदने से पहले देनी होगी पुराने कारतूसों की जानकारी
हापुड़। यह नियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार, लाइसेंस धारकों को नए कारतूस खरीदने से पहले यह बताना होगा कि उन्होंने पुराने कारतूसों का इस्तेमाल कहां और कैसे किया। इसके साथ ही, उन्हें पुराने कारतूसों के खोखे भी जमा करने होंगे।
यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि हथियारों के दुरुपयोग को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाइसेंस धारक अपने हथियारों का इस्तेमाल केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही कर रहे हैं।इस नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने हापुड़ में शस्त्र नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ‘आपरेशन शस्त्र अभियान’ के तहत अब लाइसेंस धारकों को नए कारतूस खरीदने से पहले पुराने कारतूसों के उपयोग का विवरण देना होगा। एसडीएम या सीओ द्वारा जांच के बाद ही नए कारतूस जारी किए जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं।
उन्हें खाली कारतूस जमा करने की सीमा 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी गई है। साथ ही, नए लाइसेंसधारकों को भी सीमित संख्या में ही कारतूस दिए जाएंगे। गोलीकांड की जांच को और अधिक कड़ा किया गया है।