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ग़ाजियाबाद

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 2 अप्रैल तक जारी रहेगी धारा-163

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बोर्ड परीक्षा, त्यौहारों और पर्व के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों ने लिया फैसला

गाजियाबाद : पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद सिस्टम रविवार को फिर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा-163 लगाई गई है। यह 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। दरअसल 23 फरवरी को महर्षि दयानंद जयंती है। 26 को महाशिवरात्रि का बड़ा आयोजन रहेगा। वहीं 1 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, तो 13 मार्च को होलिका दहन व 14 को होली मनाई जाएगी। 28 मार्च को अलविदा जुमे की नमाज है। इसी के साथ 31 मार्च को ईद का त्यौहार है। इसके साथ ही वर्तमान में विभिन्न बोर्ड की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत रखने और शांति व्यवस्था कायम करने के दृष्टिगत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट राजेश कुमार द्वारा 2 अप्रैल तक के लिए पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में धारा-163 लागू कर दी गई है। जिसके तहत किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग बिना इजाजत के कोई भी आयोजन नहीं करेंगे। वहीं कोर्ट द्वारा तय किए गए डेसीबल के आधार पर ही डीजे चलाया जा सकेगा। बिना किसी परमिशन के जुलूस, सभाएं, सम्मेलन, धरना- प्रदर्शन व बड़ा आयोजन नहीं होगा।
बिना पहचान के नहीं मिलेगी रहने की एंट्री
पुलिस के अधिकारियों ने पेट्रोल पंप मालिकों को खुला पेट्रोल नहीं बचने का निर्देश दिया है। तो वहीं डीजल और अन्य जलनशील पदार्थ भी खुले में ना बेंचे। इसके साथ ही सभी होटलों, धर्मशाला के प्रबंधक और मैनेजरों को किसी भी व्यक्ति की बिना पहचान के किराए पर कमरा न देने का निर्देश दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी किसी प्रकार का आपत्तिजनक प्रचार प्रसार ना हो, इसके पुलिस के अधिकारियों को निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
ईंट, पत्थर ,कांच की बोतल स्टोरेज पर रोक
पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सार्वजनिक स्थान पर अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंटें, पत्थर किसी प्रकार की मिट्टी, कांच की बॉटल, सोडा वाटर बॉटल, ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करने का निर्देश है। तो वहीं चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि लेकर भी नहीं चल सकेगा। पुलिसकर्मी और निजी सुरक्षा गार्ड जिनके पास लाइसेंस है, वहंी हथियारों के साथ रहेंगे। धारा-163 लागू होने के बाद कई तरीके की और भी पाबंदियां पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में कायम कर दी गई हैं।
महाशिवरात्रि से लेकर रमजान और ईद-होली का है त्यौहार
पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के अधिकारियों का कहना है कि जहां महर्षिदयानंद जयंती है। तो वहीं महाशिवरात्रि, रमजान का मुबारक महीना, होलिका दहन, होली और ईद उल फितर का त्योहार आएगा। ऐसे में इसी प्रकार से माहौल बिगड़ने की कोशिश ना हो। इसके मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद सिस्टम में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए धारा-163 लागू की गई है।

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ग़ाजियाबाद

गाजियाबाद में आंधी-तूफान और तेज़ बारिश से मिली गर्मी में राहत, लेकिन पेड़ गिरने और जलभराव से हुई कठिनाई

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गाजियाबाद। लगातार उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बुधवार रात लगभग आठ बजे तेज आंधी और झमाझम बारिश ने राहत प्रदान की। हालांकि, कई स्थानों पर जलभराव और पेड़ों के गिरने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

शहर के अंडरपास में जलभराव के कारण अनेक वाहन फंस गए। जिले में तूफान के चलते 50 से अधिक पेड़ सड़क पर गिर गए। संजयनगर सेक्टर 23 के पास, मस्जिद के समीप, एक 46 फुट ऊंचा पुराना बरगद का पेड़ सड़क पर खड़ी चार पहिया गाड़ियों पर गिर पड़ा।幸运地, गाड़ियों के अंदर कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आंबेडकर रोड पर भी उखड़े पेड़ ने दो कारों पर गिरावट की।

मौसम की खराबी के साथ बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार, आंधी की रफ्तार लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी। आंधी के दौरान कई होर्डिंग्स और टिन के शेड भी उड़कर सड़कों पर गिर गए।

रात करीब नौ बजे नगर प्रशासन की राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंचकर व्यवस्था सुधारने के प्रयास में जुट गई। नगर निगम के दावों के बावजूद, बारिश के महज एक घंटे में जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई। बारिश का पानी कई सड़कों से होकर सोसाइटी के बेसमेंट और दुकानों में जा भर गया, जिससे व्यापार और आवागमन पर असर पड़ा।

Feel free to ask for further changes!

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ग़ाजियाबाद

गाजियाबाद में 109 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, पश्चिम बंगाल से संचालित ठगों का नेटवर्क सक्रिय

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गाजियाबाद। जिले की साइबर क्राइम टीम ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक महत्त्वपूर्ण खोज की है। जांच से पता चला है कि जिले में 450 से अधिक साइबर ठगी की घटनाओं में कुल 109 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इनमें से 97 मोबाइल नंबर पश्चिम बंगाल से संचालित हैं।

गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में गाजियाबाद समेत विभिन्न जिलों के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) और सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) ने भाग लिया। इस कार्यशाला में साइबर ठगों के नए ठिकाने उजागर हुए।

पश्चिम बंगाल के 24 शहरों के अलावा झारखंड के देवघर, जामताड़ा, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, रांची और हजारीबाग में भी साइबर ठगों का सक्रिय नेटवर्क पाया गया। इसके साथ ही एनसीआर से सटे हरियाणा के नूह और राजस्थान के डींग जिले में भी साइबर अपराधियों के गिरोह का पता चला है।

जिले की साइबर टीम की जांच में यह भी सामने आया कि अधिकतर ठगी फर्जी कॉल, ऑनलाइन स्कैम और फिशिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके की गई है। पश्चिम बंगाल से संचालित 97 मोबाइल सिम के माध्यम से ठगों ने गाजियाबाद के साथ-साथ देश-विदेश में लोगों को अपने निशाने पर रखा।

कार्यशाला में अधिकारियों ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नए सुझाव और रणनीतियाँ साझा कीं, जिनमें संदिग्ध मोबाइल नंबरों की ट्रेसिंग, डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच और अंतरराज्यीय समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अनजान कॉल्स, संदिग्ध लिंक या मैसेज पर भरोसा न करें और किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की जानकारी तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या स्थानीय पुलिस को दें। गाजियाबाद पुलिस इन ठिकानों पर छापेमारी और साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का योजना बना रही है।

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ग़ाजियाबाद

गाजियाबाद में महिला ने पति और ससुराल वालों पर 10 लाख रुपये दहेज न देने पर मारपीट और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया

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गाजियाबाद। वैशाली क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति आशीष, सास सुशीला, ससुर अशोक और देवर अक्षय के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगाते हुए इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने अपनी तहरीर में कहा कि ससुराल वालों ने 10 लाख रुपये और एक महंगी गाड़ी की मांग की, जिसे न पूरा करने पर उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

महिला के अनुसार, उनकी शादी 25 नवंबर 2022 को दिल्ली के निवासी आशीष से हुई थी। विवाह के बाद उन्होंने जाना कि उनके पति पर लगभग 12 लाख रुपये का कर्ज है। इसी कारण, ससुराल वाले 10 लाख रुपये और एक महंगी गाड़ी की मांग करने लगे। जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो महिला को बार-बार प्रताड़ित किया गया।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार घर के भीतर उनकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन वह बच गईं। अक्टूबर 2024 में, उनके पति ने उन्हें अपने रिश्तेदार के घर ले जाकर दहेज की मांग पूरी न होने पर वहां रखने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने विरोध किया, तो दुपट्टे से उनका गला दबाने की कोशिश की गई और अंततः उन्हें घर से निकाल दिया गया।

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति आशीष, सास सुशीला, ससुर अशोक और देवर अक्षय के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीपी इंदिरापुरम, अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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